जयपुर, 06 नवंबर । महानगर प्रथम की जिला अदालत ने नगर निगम के वार्ड 47 के पार्षद पद के चुनाव में अनियमिता से जुडे मामले में निर्वाचित प्रत्याशी दीपा नाथावत, राज्य निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन अधिकारी और आरओ, सांगानेर सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने यह आदेश कांग्रेस के पराजित प्रत्याशी दामोदर मीणा की चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने अदालत को बताया कि गत 11 सितंबर को हुए चुनाव में मतदान केन्द्र संख्या 673 पर एक ही ईवीएम के दो अलग-अलग सीरियल नंबर दर्ज किए गए। कांग्रेस प्रत्याशी के इलेक्शन एजेंट को दिए गए प्रपत्र में ईवीएम का नंबर दूसरे अभ्यर्थी के इलेक्शन एजेंट को दिए नंबर से अलग था। याचिका में कहा गया कि पहली ईवीएम में खराबी के कारण दो घंटे तक मतदान बाधित रहा। पहली मशीन में 191 व दूसरी मशीन में 549 वोट दर्ज थे, लेकिन मतगणना विवरण में केवल 549 मत ही दर्शाये गए। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता और विजय उम्मीदवार के बीच जीत का अंतर केवल 206 मतों का ही रहा है। मौके पर लिखित पुनर्मतदान की मांग के बावजूद उसका निस्तारण नहीं किया गया और चुनाव परिणाम घोषित कर दिया। ऐसे में विजयी उम्मीदवार का निर्वाचन रद्द कर याचिकाकर्ता को निर्वाचित घोषित किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।